पत्रकार को घर घुस कर धमकी देने वाले एसईसीएल कर्मचारीयों को प्रबंधन ने थमाया निलंबन पत्र…..
संवाददाता - साबिर अंसारी

बाँकी मोंगरा (आई बी एन -२४) एसईसीएल प्रबंधन ने अनुशासन हीनता व लापरवाही की श्रेणी जो कि कंपनी में प्रभावशील प्रमाणित स्थायी आदेशों की धारा 26.22 के तहत कर्मचारीयों को निलंबित कर 72 घंटों के भीतर लिखित स्पष्टीकरण मांगा है ।
बाँकी मोंगरा 01 जून 2023 ( बोल छत्तीसगढ़ ) विगत दिनांक 30-05-2023 को शाम 6:09 को पत्रकार अरूण साण्डे को एक फोन कर कुछ लोग घर मिलने 6-7 की संख्या में आए जिसमें पी.पी.पी. सिंह , राजेश कुमार सिंह और घनश्याम नाम के लोगों ने अचानक से धमकाने – चमकाने सुरु कर दिया कि तुमने एसईसीएल प्रबंधन में हमारी जानकारी कैसे मांग दी तूझे ढेलवाडीह तरफ आते हो उसी तरफ निपटा देंगे तेरी सारी चर्बी वहीं निकाल देंगे । तब अरूण साण्डे के द्वारा इस कृत्य का विरोध करते हुए पूछा गया कि आप लोगों को मेरे घर किसने भेजा और मेरे घर आप लोग कैसे आ सकते हो जिसमें घर आए सात व्यक्तियों में से कुछ लोगों ने उक्त व्यक्तियों के बातों का विरोध करते हुए कहा भी कि आप लोग बात करने आए थे और यहाँ विवाद कर रहे हो किन्तु उक्त तीन व्यक्ति कुछ ज्यादा ही बौखलाए हुए थे कि इन लोगों के बातों को नजरअंदाज कर उल्टा झूठे केस में फंसाने की धमकी दे डाली तब अरूण साण्डे ने चार्जिंग में लगी मोबाइल निकाल कर विडियो बनाना सुरु किया थाने में शिकायत करने की बात करते हुए तत्काल थाना बांकी मोंगरा पहुंचे और सारा हाल कह सुनाया और लिखित शिकायत दर्ज कराई पर जैसे ही थाने में शिकायत हुई धमकाने वाले लोगों के सुर बदल गये इधर-उधर भागने लगे फिर थाने के द्वारा संबंधित विभाग को सूचित किया गया ।
प्रेस क्लब बांकी मोंगरा के द्वारा भी इस कृत्य पर ऐतराज जताया और विभाग के अधिकारी से संपर्क कर उक्त व्यक्तियों पर उचित कार्यवाही की मांग की गई , इन सभी तथ्यों को गंभीरता से लेते हुए धारा 26.22 के तहत कर्मचारीयों के विरुद्ध आरोप पत्र सह निलंबन पत्र जारी कर दिया गया है जिन्हें 72 धंटो के भीतर लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है ।
खान प्रबंधक, ढेलवाडीह भूमिगत खदान के द्वारा कार्यवाही करते हुए अपने पत्र पर उल्लेख किया है कि 30-05-2023 को बाँकी मोंगरा , जंगल साईड श्री अरूण कुमार साण्डे के घर जाकर गाली-गलौच करने एवं मार-पीट करने का प्रयास करने , थाना बांकी मोंगरा, जिला- कोरबा के द्वारा शिकायत अघोहस्ताक्षरी को प्राप्त हुआ है, प्राप्त शिकायत के अनुसार आपका उपरोक्त कृत्य कदाचार की श्रेणी में आता है जिसे प्रबंधन के द्वारा गंभीरता से लिया गया है, आपका उपरोक्त कृत्य कंपनी में लागू प्रमाणित स्थायी आदेश के अंतर्गत अनुशासन हीनता और लापरवाही की श्रेणी में आता है ,जो कि कंपनी में प्रभावशील प्रमाणित स्थायी आदेशों की धारा 26.22 के अंतर्गत इस प्रकार उल्लेखित है :-
26.22 – जानबूझकर किया गया ऐसा कार्य जिससे अनुशासन भंग होता हो या कंपनी के हितों को हानि होती हो ।
कृत्य करने वाले कर्मचारियों को निलंबित कर दिया ( 1 ) पीपीपी सिंह आत्मज मिठाई लाल ( 2 ) राजेश कुमार सिंह आत्मज सुखरु सिंह ( 3 ) घनश्याम आत्मज छेदामी इन सभी की सूचना महाप्रबंधक (ख) /उपक्षेत्रीय प्रबंधक, ढेलवाडीह-सिंघाली-बगदेवा उपक्षेत्र, प्रबंधक (का.)DSB उपक्षेत्र, सहा.प्रबंधक (का)ढेलवाडीह भूमिगत खदान, समयपाल, ढेलवाडीह भूमिगत खदान, प्रतिलिपि प्रेषित किया गया है ।