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मासूम बच्ची के साथ बलात्कार का प्रयास कर हत्या करने वाले आरोपी को उम्रकैद की हुई सजा।

कटघोरा/पाली (आई.बी.एन -24) पाली विकाखखंड अंतर्गत मासूम बच्ची के साथ बलात्कार का प्रयास कर गला दबाकर हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है। साथ ही उस पर अर्थदण्ड भी आरोपित किया गया है।

गौरतलब है कि पाली थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम छिंदपानी के धनुवारपारा मोहल्ला निवासी साढ़े तीन वर्षीय मासूम घटना दिनांक 22 अक्टूबर 2021 को अपने घर के सामने बच्चों के साथ खेलते-खेलते लापता हो गई थी। कुछ घंटे बाद जब सभी बच्चे अपने घर लौटे और मासूम के भी भाई-बहन घर लौटे लेकिन मासूम नजर नहीं आई तो उसके बारे में पूछा गया। बच्चों ने बताया कि फूफेरा चाचा अर्जुन सिंह धनुहार बच्चों के पास पहुंचा था और मासूम को चिप्स व चॉकलेट देकर अपने साथ ले गया। यह जानकारी होते ही मासूम और उसके फूफा की तलाश शुरू की गई। रात लगभग 8 बजे गांव के ही निकट निर्माणाधीन मकान में बच्ची की लाश मिली। पकड़े जाने पर आरोपी ने बताया कि उसके द्वारा बच्चों से गुड़ाखू मंगाया गया और बच्चों ने गुड़ाखू लाकर दुकान से दिया। उसके पश्चात मासूम को आरोपी अपने साथ लेकर चला गया और खाई खजाना दिलाकर नवनिर्मित मकान में ले जाकर मासूम बच्ची के साथ बलात्कार करने प्रयास कर गला

दबाकर हत्या कर शव को छोड़ कर चला गया। पाली पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जेल दाखिल कराया। उक्त प्रकरण के न्यायालय में विचारण के दौरान आज श्रीमती श्रद्धा शुक्ला शर्मा अपर सत्र न्यायाधीश एफ.टी. एस. सी. (पॉक्सो) कटघोरा ने धारा 376 / 511 भा.द.वि एवं धारा 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास (जो कि शेष प्राकृत जीवन काल के लिए होगा) तथा अपराध धारा 302 भा.द.वि में आजीवन कारावास (जो कि शेष प्राकृत जीवन काल के लिए होगा) की सजा एवं दो-दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में अतिरिक्त लोक अभियोजक राकेश जायसवाल कटघोरा ने मजबूती से साक्ष्य एवं सबूत प्रस्तुत किये जिससे आरोपी दोष सिद्ध हुआ।

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