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संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म के आदेश के एक माह बाद भी डी.एम.एफ. कोरबा के पूर्व नोडल अधिकारी संयुक्त कलेक्टर भरोसाराम ठाकुर के कार्यों के अनिमितता की कोरबा जिला प्रशासन नहीं कर सका जांच पूरी,संरक्षण या फिर दबाब ! जानें मामला..

कोरबा (आईबीएन-24) घोटालों की खान जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। खनिज साधन मंत्रालय के आदेश एवं संचालक खनिकर्म एवं भौमिकी के पत्र के एक माह बाद भी जिला प्रशासन कोरबा
पूर्व परियोजना अधिकारी संयुक्त कलेक्टर भरोसाराम ठाकुर के विरुद्ध जांच पूरी नहीं कर सका। जिला खनिज संस्थान न्यास द्वारा जांच प्रक्रियाधीन होने की जानकारी दी गई है जिससे जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे। इस मामले में विधानसभा में शिकायतकर्ता विधायक के तीखे सवालों से शासन घिर सकता है।

यहाँ बताना होगा कि प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री मौजूदा रामपुर विधायक ननकीराम कंवर ने पत्र क्रमांक रामपुर /MLA /2022 /1902 दिनांक 28 /11/2022 के माध्यम से मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन रायपुर को पत्र लेखकर

विधायक ननकीराम कंवर द्वारा मुख्य सचिव को लिखा गया पत्र

भरोसा राम ठाकुर परियोजना अधिकारी जिला खनिज संस्थान न्यास को मुंगेली स्थानांतरित स्थल पर कार्यमुक्त कर जिला कोरबा के कार्यों की स्वीकृति में अनियमितता किए जाने का गम्भीर आरोप लगाया था। जिसमें उन्होंने लेख किया था कि परियोजना अधिकारी भरोसा राम ठाकुर द्वारा शासी परिषद की बैठक में उनके द्वारा दिए गए प्रस्तावित कार्य जो समिति ने अनुमोदित किये हैं उन कार्यों को स्वीकृति न देकर जो कार्य बैठक में अनुमोदित नहीं हुए हैं उन कार्यों को ठेकेदार व दलाल लोगों से लेन देन कर कलेक्टर को दिगभ्रमित कर उन कार्यों की स्वीकृति कराया जा रहा है। जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। प्रयत्क्ष खनन प्रभावित क्षेत्र से सदस्य न बनाकर शासी परिषद के सदस्यों की नियुक्ति में अनियमितता की गई है। विधायक श्री कंवर ने आरोप लगाया था कि उन्हें छोंड़कर अन्य तीनों विधायक व सांसद के द्वारा नामांकित लोगों को समिति में सदस्य बनाया गया है और उनके कार्यों को प्राथमिकता से स्वीकृति प्रदान की जा रही है। इस प्रकार से सभी विधायक के समान प्रकार के कार्य स्वीकृत नहीं किए जा रहे। उन्हें अनुमोदित कार्य की स्वीकृति की जानकारी नहीं दी जा रही है। विधायक श्री कंवर ने मुख्य सचिव को लिखे शिकायत पत्र में उल्लेख किया था कि भरोसा राम ठाकुर का स्थानांतरण शासन के द्वारा 31 अक्टूबर को मुंगेली जिला कर दिया गया है । उसके बावजूद भी उनके द्वारा कोरबा में ही कार्य किया जा रहा है ,उन्हें रिलीव नहीं किया जा रहा है।
उपरोक्त गम्भीर आरोपों के साथ विधायक श्री कंवर ने मुख्य सचिव से अपेक्षा की थीह कि भरोसाराम ठाकुर को तत्काल स्थानांतरित स्थल के लिए भारमुक्त करने का निर्देश देते हुए शासी परिषद में अनुमोदित कार्यों को सभी विधायकों के कार्यों को समान रूप से स्वीकृति देने और बिना अनुमोदित कार्य जो ठेकेदारों और दलालों से मिलीभगत कर स्वीकृत किए गए हैं उन कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति निरस्त करवाने का निर्देश देंगे। रामपुर विधायक श्री कंवर के इस पत्र के बाद खनिज साधन विभाग के अवर सचिव एम चन्द्रशेखर ने

अवर सचिव खनिज साधन विभाग का संचालक खनिकर्म एवं भौमिकी व कलेक्टर सह पदेन अध्य्क्ष जिला खनिज संस्थान न्यास को लिखा गया पत्र

पत्र क्रमांक 2746 दिनांक 30 दिसम्बर 2022 के माध्यम से संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म एवं कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा को पत्र लिखकर

संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा को लिखा पत्र।

विधायक श्री कंवर द्वारा प्रेषित पत्र का नियमानुसार परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए जांच प्रतिवेदन /अद्यतन जानकारी विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। जिसके परिपालन में 20 दिन बाद संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ शासन ने पत्र क्रमांक 392 दिनांक 19 जनवरी के माध्यम से कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा को पत्र लिखकर नियमानुसार पत्र का परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए जांच प्रतिवेदन /अद्यतन जानकारी शासन की ओर प्रेषित करते हुए छायाप्रति कार्यालय को उपलब्ध कराने का लेख किया था।भरोसाराम ठाकुर को नवीन पदस्थापना स्थल के लिए भारमुक्त तो कर दिया गया लेकिन बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि संचालक के पत्र के एक माह बाद भी जिला प्रशासन कोरबा का जिला खनिज संस्थान न्यास जांच पूरी नहीं कर सका।

जिला खनिज संस्थान न्यास द्वारा आरटीआई में मांगी गई जानकारी के संदर्भ में प्रेषित पत्र

व्यापक लोकहित में मांगी गई जांच प्रतिवेदन की सत्यप्रतिलिपि के संदर्भ में 1 मार्च 2023 को जारी पत्र में उल्लेख किया गया है जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।निश्चित तौर पर इस मामले में विधानसभा में शिकायतकर्ता विधायक श्री कंवर के तीखे सवालों से शासन घिर सकता है।

लगे हैं यह आरोप

जिला खनिज संस्थान न्यास का मुख्य उद्देश्य खनन प्रभावित क्षेत्र के लोगो के हित के लिए पूर्ण पारदर्शिता के साथ कार्य करना हैै। जिमसें छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 के नियम का पूर्ण रूप पालन करना अनिवार्य होता है। कोरबा जिला के पूर्व कलेक्टर द्वारा आदेश क्रमांक 9481 दिनांक 27/07/2021 द्वारा भरोसा राम ठाकुर को कोरबा जिले के डी.एम.एफ. का प्रभार दिया गया था। श्री ठाकुर के कार्य शुरू से ही संदेह में रहा है। इनके द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए डीएएफ के कार्यों को गोपनीय तरीके से किया गया और साथ ही सूचना के अधिकार नियम अंतर्गत मांगी गई जानकारी में भी गोल मोल जवाब दिया जाता रहा है। छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय द्वारा 16 सितम्बर 2022 को पत्र जारी किया गया है जिसमें कोरबा, कोरिया, सुकमा एवं बेमेतरा के कलेक्टर को विशेष रूप से छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 के पालन के निर्देश दिये हैं। इसके बाद भी भरोसा राम ठाकुर द्वारा छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 के नियम का पालन नहीं किया गया था । जिसमें डी.एम.एफ. पोर्टल के माध्यम से कार्य करना, उपलब्ध राशि का 60 प्रतिशत उच्च प्राथमिकता के कार्य तथा 40 प्रतिशत अन्य प्राथमिकता के कार्य एवं निर्धारित सेक्टरवार कार्य पर खर्च करना, निर्धारित समय अनुसार बैठको का सम्दान करना, खनन प्रभावित व्यक्तियों की अद्यतन सूची बनाना, समय पर ऑडिट कराना, न्यास द्वारा संपादित कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण कराना अन्य बहुत सारे मुद्दे शामिल है।नियम विरुद्ध निजी स्वार्थ के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति से लेकर गोपनीय कार्यालयीन कार्य लिए जाने की भी गम्भीर शिकायतें हैं।

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