फेरी लगाने वाले युवक राजेश गंगवाने के हत्या , मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की हुई सजा।
संवाददाता : आशा ठाकुर
कोरबा (आईबीएन-24) कोरबा जिला के करतला थाना का मामला में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी०)कोरबा पीठासीन न्यायाधीश श्रीमती ज्योति अग्रवाल न्यायालय श्रीमती बरखा रानी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी करतला जिला कोरबा द्वारा प्रकरण क्रमांक 88/2022 शासन विरुद्ध अमन भवरे सहित 2 लोगों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201, 34 में पारित उपार्पण आदेश दिनांक 14.04.2022 के द्वारा सत्र प्रकरण ने सुनाया फैसला जसमें तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है आरोपी का नाम अमन भवरे पिता संजू भवरे पता फजलबाड़ा गाँधी चौक बिलासपुर थाना कोतवाली , राजू यादव पिता रमाशंकर यादव निवासी ग्राम छाता थाना बासडी रोड बलिया, रामजनम यादव पिता रामनाथ यादव निवासी ग्राम निपनिया पोस्ट बहादुरा, थान मनियारी जिला बलिया उत्तर प्रदेश सभी तीनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 2000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है, अर्थदंड की राशि नही किये जाने पर 08 माह की अतिरिक्त सश्रम कारावास तथा-201 के तहत 01 वर्ष का कठोर करावास एवं 500 रु के अर्थदंड से दंडित किया गया राशि नही किये जाने पर 1 महीना की अतिरिक्त सश्रम कारावास दोनों सजाएं साथ -साथ चलेगी। मामला यह था कि उन्होंने घटना दिनांक 04-03-2022 को रात्रि लगभग 07 बजे थाना करतला क्षेत्र अंतर्गत करतला से आगे पल के पास सड़क के किनारे एस एच 04 से करीब 100 मीटर दूर भारत कंवर के खेत मे मृतक कृष्ण गंगवाने की मृत्यु कारित करने के आशय से उसके गले को चाकू से वार कर हत्या कारित किया एवं मृतक कृष्ण गंगवाने हत्या के पश्चात यह विश्वास करने के कारण रखते हुए की कोई आपराधिक किया गया है मृतक के शव को खेत मे रखकर जुट के बोरे में लपेटकर आग लगाकर साक्ष्य छुपाने के आशय से किया गया वैध दंड तीनों आरोपियों राजू यादव पिता रमाशंकर यादव, रामजनम यादव, पिता रामनाथ यादव के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 302 की सहपठीत धारा 34 एवं 201 सहपठित धारा 34 के तहत आरोपित ,तीनो ने मिलकर सामान्य आशय से अग्रधरण कर मृतक कृष्ण गंगवाने की मृतु कारित करने के आशय से वार कर हत्या किया । फेरी लगाकर बर्तन आदि सामान बेचने वाले युवक की हत्या कर उसकी लाश जला देने के मामले में गिरफ्तार किए गए रिश्तेदार युवक और उसके सहयोगी आरोपियों को न्यायालय ने दोष सिद्ध पाए जाने पर उम्र कैद की सजा से दंडित किया है। इन्हें 8-8 माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
यह मामला 5 मार्च 2022 को सामने आया था। करतला थाना क्षेत्र के ग्राम करतला में नाला के पास जली हुई लाश बरामद हुई थी। तकनीकी तथ्यों के आधार पर उसकी पहचान पुरानी बस्ती निवासी कृष्णा गंगवाने के रूप में की गई। तत्कालीन करतला थाना प्रभारी राजेश चंद्रवंशी ने इस मामले की गंभीरता से विवेचना की और 9 मार्च की रात आरोपी जो कि मृतक का रिश्तेदार है, उसके सहित सहयोगी निवासी राताखार को गिरफ्तार किया साथ ही एक अन्य नाबालिग आरोपी को भी पकड़ा गया। कुल 4 आरोपियों के विरुद्ध धारा 302, 201, 34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जेल दाखिल कराने के साथ ही प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
थाना प्रभारी राजेश चंद्रवंशी के द्वारा इस पूरे मामले में विवेचना करने के साथी सभी आवश्यक बिंदुओं को काफी मजबूती के साथ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।