कोरबा (आई.बी.एन -24) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की धारा 16 (3) (h) के तहत खाद्य कारोबारकर्ताओं का प्रशिक्षण हेतु प्रतिबद्ध है। खाद्य कारोबाकर्ताओं का खाद्य सुरक्षा विषय से संबंधित प्रशिक्षण कराने हेतु भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण नई दिल्ली ने वर्तमान में 229 ट्रेनिंग पार्टनर को अधिकृत किया हुआ है। एफ.एस.एस.ए.आई. से अधिकृत ट्रेनिंग पार्टनर देश भर विभिन्न स्थानों पर एफ.एस.एस.ए. आई. द्वारा निर्धारित फीस पर खाद्य कारोबारकर्ताओं का प्रशिक्षण आयोजित करते है एवं खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 और इनके नियमों विनियमों की जानकारी आडियो विडियो एनीमेशन उदाहरण आदि के माध्यम से प्रशिक्षित करते है।
खाद्य कारोबारकर्ताओं को एफ.एस.एस.ए.आई. प्रशिक्षकों द्वारा 1. कारोबार के प्रकार के आधार पर खाद्य प्रतिष्ठानों की डिजाईन एवं आवश्यक अधोसंरचना 2. कारोबार के प्रकार के आधार अपनाई जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया 3. मेंटेनेंस और सेनैटाईजेशन 4. आडिट एवं प्रशिक्षण आदि की बारीकि से जानकारी दिया जाता है। साथ ही विभिन्न विधिक पहलुओं पर खाद्य कारोबारकर्ताओं को जानकारी दिया जाता है।
इंपैनल्ड ट्रेनिंग पार्टनरों द्वारा लिये जाने वाले शुल्क में पूरे देश में एकरुपता हो इस उद्देश्य से एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा दिनांक 23.06.2021 को सर्कुलर जारी कर खाद्य कारोबारकर्ता अनुसार फीस निर्धारित किया गया है। सर्कुलर अनुसार इंपैनल्ड ट्रेनिंग पार्टनर बेसिक कोर्स के लिये रुपये 700-1200 + जीएसटी एवं एडवांस कोर्स के लिये रुपये 1500-2000 + जीएसटी फीस ले सकते है।
प्रशिक्षण उपरांत खाद्य कारोबारकर्ताओं को यूनिक सीरियल नंबर / क्यू आर कोड युक्त एफ. एस.एस.ए.आई. से जारी प्रमाण पत्र दिया जाता है।
फोस्टेक प्रशिक्षण एवं फीस के संबंध में विस्तार से जानकारी एफ.एस.एस.ए.आई. के आफिशियल वेबसाईट https://fostac.fssai.gov.inसे ली जा सकती है।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग खाद्य कारोबारकर्ताओं से अपील करता है कि अपने खाद्य कारोबार के प्रकार के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होकर प्रशिक्षण का लाभ लेवें। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिये खाद्य अनुज्ञप्ति / पंजीयन / आधारकार्ड साथ लावें।