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तीर मारकर हत्या करने वाले आरोपी को मोरगा पुलिस ने 24 घंटे में किया गिरफ्तार आरोपी जेल दाखिल।

संवाददाता - हजरत खान

मोरगा (आईबीएन-24) कोरबा जिला के बीहड़ वनांचल छेत्र चौकी मोरगा थाना बांगो, जिला कोरबा छत्तीसगढ़ में अंधे कत्ल की गुत्थी 24 घंटे के भीतर सुलझी मृतक के परिजन को सूचना देने वाला ही निकला हत्यारा ,हत्या का वजह जादू-टोना व अंधविश्वास का होना पाया गया

नाम आरोपी – सालिक राम धनुहार पिता स्व० मंगूल धनुहार उम्र 45 वर्ष निवासी केतमा हा०मु० कच्छरघाट सागबाड़ी चौकी मोरगा थाना बांगो जिला कोरबा

दिनाँक 29-04-2023 को प्रार्थी रामप्रसाद गोड़ सा० सागबाड़ी का चौकी उपस्थित आकर प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया कि सालिक राम धनुहार के द्वारा इसे सुबह 06.00 बजे लगभग बताया कि कोई अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मृतक प्रताप गोड को कोई अज्ञात व्यक्ति के द्वारा धनुष मार दिया हैं जिससे वह कच्छार घाट कुंदरा के पास पड़ा हैं बताये जाने पर यह मौके पर जाकर देखा कि इसका गोद लिया हुआ लड़का प्रताप गोड़ को देखा उसके गले में तीर लगने का निशान था जिसे कोई अज्ञात व्यक्ति के द्वारा तीर मारकर हत्या कर दिया है कि सूचक प्रार्थी के रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। प्रकरण की गम्भीरता को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा श्री यू०उदय किरण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा श्री अभिषेक वर्मा व श्रीमान् अनुविभागीय पुलिस अधिकारी कटघोरा श्री ईश्वर त्रिवेदी को अवगत करा कर त्वरित कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया तब वरिष्ठ अधिकारीयों के मार्गदर्शन में निरीक्षक अभय बैस थाना प्रभारी बांगो के कुशल मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी मोरगा अश्वनी निरंकारी के नेतृत्व में अज्ञात आरोपी के पतासाजी शुरू किया गया पता साजी के क्रम में हत्या के अज्ञात आरोपी का पतासाजी हेतु मुखीबर का जाल फैलाया गया।

चौकी प्रभारी मोगरा अश्वनी निरंकारी को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ है कि मृतक को अंतिम बार सूचना देने वाला व्यक्ति सालिकराम के साथ देखा गया हैं जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर पहले तो गुमराह करते रहा, जिसे हिकमत अमली से पूछताछ करने पर टुट गया और स्वयं हत्या करना स्वीकार किया जिसे विस्तृत पूछताछ करने पर आरोपी बताया कि मृतक के परिवार वालो के द्वारा इसे और इसके परिवार वालो को जादू-टोना करता हैं जिस कारण कुल्हाडी और तीर धनुष का उपयोग कर हत्या करना स्वीकार किया तथा उक्त हथियार को मृतक के शव के पास ही छोड़ कर प्रार्थी के घर सूचना देने चले जाना अपने मेमोरेण्डम में बताया है जो आरोपी के विरूद्ध धारा सदर का अपराध घटित करना सबूत पाये जाने से धारा सदर में विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

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