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क्राइमछत्तीसगढ़

कटघोरा : हाईकोर्ट ने कटघोरा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के प्रभाव व संचालन पर लगाई रोक।

मामला है लंबे समय से चल रहे निजी भूमि स्वामी और वक्फ बोर्ड के मध्य भूमि विवाद का

दीपक महंत (विशेष संवाददाता)

बिलासपुर/कोरबा(आईबीएन 24 न्यूज) जमीन विवाद मामले में दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने कटघोरा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के प्रभाव व संचालन पर रोक लगाई है।
याचिकाकर्ता ज्योति त्रिवेदी के अधिवक्ता सुरेश कुमार शर्मा उपाध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ ने बताया कि ज्योति त्रिवेदी के ससुर राम प्रकाश त्रिवेदी पिता राम गोपाल जाति ब्राम्हण निवासी कटघोरा ने खसरा नं.673 रकबा नं.0032हे./0.08ए भूमि को विक्रेता सिया राम पिता बेचुराम जाति जायसवाल निवासी कटघोरा से 23 सितंबर 1982 को उप- पंजीयक कार्यालय कटघोरा में विधिवत विक्रय रजिस्ट्री कराया गया था। उक्त भूमि 21 अगस्त 1982 को परिवर्तित किया गया है। तत्पश्चात परिवर्तित भूमि का ज्योति त्रिवेदी पति सुनील त्रिवेदी के ससुर राम प्रकाश त्रिवेदी के द्वारा विधिवत पंजीयन कराया गया है। उक्त भूमि को वर्ष 1982 में रजिस्ट्री कराते समय इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि ज़मीन मौके पर गड्ढे पर है। जो आज भी ज्योति त्रिवेदी (आवेदिका) के जमीन पर बने मकान से लगा हुआ हैं।

क्रेता राम प्रकाश त्रिवेदी के फौत होने के कारण पुत्र सुनील त्रिवेदी के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज चला आ रहा है, उक्त भूमि पर क्रय उपरांत से राम प्रकाश त्रिवेदी व उसके वैध वारिस काबिज चले आ रहे हैं। रिक्त भूमि पर ज्योति त्रिवेदी द्वारा गढ्ढे मे भरे पानी को निकालवाकर मिट्टीपटाई का काम अपने भूमि पर करा कर व मकान निर्माण कार्य कराने पर उक्त कार्य को हटाने सैय्यद उस्मान अली अध्यक्ष पुरानी जामा मस्जिद कटघोरा द्वारा तहसीलदार कोरबा के समक्ष अवेदन पत्र अंतर्गत धारा 250 (3) छ.ग. भु.रा.स. आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। आवेदन पत्र में सैय्यद उस्मान अली द्वारा जामा मस्जिद कटघोरा कि जमीन बताते हुए वक्फ बोर्ड का कब्जा बताया गया। आवेदिका ज्योति त्रिवेदी के परिवार की भूमि को अपना भूमि बता कर उसे बेदखल करने का प्रयास किया गया है। जिससे आवेदिका ज्योति त्रिवेदी व सुनील त्रिवेदी द्वारा अत्यधिक परेशान होकर उच्च न्यायालय में याचिका पेश किया गया, जिसमें 23 जनवरी 2024 को उच्च न्यायालय द्वारा तहसीलदार कटघोरा द्वारा पारित आदेश 19 दिसम्बर 2023 एवं आवेदिका द्वारा लगाया गया टीन शेड को भी हटाने का तीन दिवस का आदेश दिया गया था। जिसे उच्च न्यायालय द्वारा तथ्यों को ध्यान में रखते हुए राजस्व न्यायालय को विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है इसलिए कटघोरा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के प्रभाव व संचालन पर रोक लगा दिया गया है| प्रस्तुत याचिका में राजस्व विभाग के सचिव जिला कलेक्टर कोरबा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटघोरा तहसीलदार कटघोरा , वक्फ बोर्ड सहित अन्य को पक्षकार बनाया गया है।

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