ओवर लोड/नो पार्किंग वाहन चालकों का यातायात उलल्घन करने वालो के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत लगातार की जा रही है कार्यवाहीमो मोटर अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कुल 112 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए कुल 57,600/रू समन शुल्क लिया गया
ओवर लोड/नो पार्किंग वाहन चालकों का यातायात उलल्घन करने वालो के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत लगातार की जा रही है कार्यवाहीमो मोटर अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कुल 112 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए कुल 57,600/रू समन शुल्क लिया गया
विकास शर्मा की रिपोर्ट
जांजगीर-चांपा
दिनांक 06.10.2023
- ओवर लोड/नो पार्किंग वाहन चालकों का यातायात उलल्घन करने वालो के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत लगातार की जा रही है कार्यवाहीमो मोटर अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कुल 112 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए कुल 57,600/रू समन शुल्क लिया गया
जिला पुलिस यातायात द्वारा जिले में *सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लगातार मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा* इसी क्रम में दिनांक 05.09.23 को विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही किया गया *जिसमें क्षमता से अधिक ओवर लोड 02 वाहनो के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 24,000/रू समन शुल्क* लिया गया है तथा वाहनों में नम्बर प्लेट अस्पष्ट, नो पार्किंग में वाहन खड़ी करना, मोटर सायकल में तीन सवारी, वाहन में रिफ्लेक्टर ग्लास नही होना, वाहन का हेड लाईट आधा काला नही होना, बिना सीट बेल्ट के वाहन चालाना, मौके पर वाहन का कागजात नही होना, पार्किंग लाईट का नहीं होना अलग-अलग धाराओं के तहत जुमला 33,600/ रूपया इस प्रकार *कुल 112 वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् कार्यवाही कर 57,600/ रू का समन शुल्का लिया गया है।*
- यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने अपने वाहन के आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगाने एवं नो *पार्किंग में वाहन खड़ा नही करने एवं मो. सायकल में तीन सवारी नही चलने हेतु समझाईस दी जा रही है।*