
कोरबा (आईबीएन-24) कोरबा जिले में इन दिनों अवैध मिट्टी मुरूम उत्खनन करने वालों की हौसला इतना बुलंद है कि अधिकांश लोग ऊंची पहुँच का धौंस जमाकर राजस्व विभाग की नुकसान करने में कोई कसर नही छोड़े है जिले के कलेक्टर द्वारा सख्त निर्देश दिया है कि कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से कहीं भी गलत तरीके से बिना NOC पत्र का रॉयल्टी के खनन करते पाए जाते है तो उन पर तत्कालीन कार्यवाही करने की सख्त निर्देश दिए हैं, खनिज विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि जिला अंतर्गत स्वीकृत मुख्य खनिज खनिज एवं रेत खदानें जो कि वैद्य रूप से संचालित है के अलावा अन्य स्थानों से किसी भी व्यक्ति/संस्थानों द्वारा खनिजों का किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण किये जाने पर खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) 1957 की धारा-21 एवं छ.ग. गौण खनिज नियम 2015 अन्तर्गत नियम- 71 एवं छ.ग. खनिज खनन (खनन, परिवहन एवं भण्डारण) नियम- 2009 के नियम- 3 के तहत खनिज अधिनियम/नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी।