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छत्तीसगढ़

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन : युवाओं को रोजगार स्थापित करने के लिए दिया जाएगा ऋण:।

इच्छुक युवक युवतियों से स्वरोजगार हेतु 05 मई 2023 तक आवेदन आमंत्रित ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन।

कोरबा  (आईबीएन-24) शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को स्वयं का उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) अंतर्गत वर्ष 2023-24 के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा 05 मई 2023 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत युवाओं को उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम 50 लाख एवं 20 लाख रुपए तक के ऋण पर शहरी क्षेत्र के लिए परियोजना लागत का 25 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए परियोजना लागत का 35 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। उन्होंने बताया कि आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए, आवेदक की शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 8वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आवेदक को जिले का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान का चूककर्ता नही होना चाहिए। आवेदक तथा परिवार का कोई भी सदस्य भारत शासन या राज्य शासन से पूर्व में अनुदान का लाभ न लिया हो। सभी श्रेणी के हितग्राहियों को परियोजना लागत का 5 प्रतिशत मार्जिन मनी का प्रावधान है। योजना का लाभ लेने हेतु इच्छुक युवक युवतियां पीएमईजीपी की वेबसाईट http://www.kviconline.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कोरबा में कार्यालयीन समय पर संपर्क कर प्राप्त कर सकते है।

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