कोरबा/मोरगा(आई.बी.एन -24) ढाबा संचालक जंगल की जमीन को खुद का बता बोरवेल्स की खुदाई करा रहा था। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ, जब वन विभाग की टीम ने मौके पर दबिश दी। टीम मौके पर पहुंची तो जमीन में करीब 80 फीट गहराई तक खुदाई की जा चुकी थी। वन अमले ने लगभग 70 लाख रूपए कीमती बोरवेल्स मशीन को ट्रक सहित जब्त किया है। मामले में ढाबा संचालक सहित चार लोगों के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। मामला कटघोरा वनमंडल के केंदई वन परिक्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि ग्राम सागबाड़ी निवासी सुमेर यादव ढाबा का संचालन करता है। वह ढाबा के समीप जंगल के भीतर बोर की खुदाई
करा रहा था। इसके लिए उसने बैकुंठपुर क्षेत्र से बोर उत्खनन करने वालों को बुलाया हुआ था। जिसकी सूचना मुखबीर ने वन परिक्षेत्र अधिकारी अभिषेक दुबे को दे दी। वन परिक्षेत्र अधिकारी श्री दुबे ने मामले से आला अफसरों को अवगत कराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कटघोरा डीएफओ कुमार निशांत ने कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए। उनके निर्देश पर वन विभाग की टीम ने
सागबाड़ी बीट के कक्ष क्रमांक पी 381 में दबिश दी, जहां बोरवेल्स मशीन से खुदाई की जा रही थी।
वन अफसरों ने पूछताछ की तो मौके पर मौजूद बोरवेल्स के चालक ने अपना नाम ग्राम केरजु जिला सरगुजा निवासी बुधियार साय बताया। उसने जानकारी दी कि ढाबा संचालक द्वारा जमीन को अपना बताया गया था, लिहाजा वे बोर की खुदाई कर रहे थे।
राजसात की हो सकती है कार्रवाई।
बताया जा रहा है कि ढाबा संचालक ने वाहन एजेंट से बोर खुदाई के लिए सौदा किया था। इस दौरान उसने वनभूमि का पट्टा हासिल होने की जानकारी दी थी, लिहाजा दोनों पक्षों बोर उत्खनन के लिए सौदा तय हो गया। मामले में वन विभाग ने वन अधिनियम के तहत कार्रवाई कर जांच शुरू कर दी है। जांच उपरांत 70 लाख रूपए कीमती वाहन व मशीन को राजसात करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।
फीट जमीन की खुदाई पूरी कर ली है। इस संबंध में ढाबा संचालक कोई जवाब नहीं दे सका। लिहाजा वन अमले ने बोरवेल मशीन को ट्रक क्रमांक सीजी 16 सीएन 9714 सहित जब्त कर लिया। जब्त ट्रक व मशीन की कीमत करीब 70 लाख रूपए आंकी गई है। मामले में ढाबा संचालक सुमेर सिंह व चालक बुधियार साय के अलावा वाहन मालिक राजेश साहू बैकुंठपुर व वाहन
जांच अभियान से होगा चौंकाने वाला खुलासा।
सूत्रों की मानें तो कटघोरा अंबिकापुर नेशनल हाइवे में ढाबा खोलने होड़ मची हुई है। इनमे कई ऐसे हैं, जो अपनी जमीन पर ढाबा का संचालन कर रहे हैं। उनकी देखा देखी कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर ही व्यवसाय शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है वन विभाग द्वारा अपनी जमीन को संरक्षित करने जांच अभियान चलाई जा सकती है, जिससे चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं।
एजेंट बंशीलाल साहू रघुनाथपुर सरगुजा के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33(1) (ख) के तहत कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में रेंजर श्री दुबे के नेतृत्व में परिक्षेत्र सहायक विकास सुर्यवंशी, संतोष यादव, अजय कुमार साय बीएफओ प्रीतम पुराइन, विनय कंवर, विनोद राज, सुरेंद्र व लालजी पटेल की सराहनीय भूमिका रही।