
पाली (आई.बी.एन -24)अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाली के पत्र के अनुसार, ग्राम पंचायत धौराभांठा के ग्रामवासियों ने प्राथमिक शाला गोकनई के सहायक शिक्षक अर्जुन कुमार चौबे और प्रधान पाठक रामप्रसाद श्याम के खिलाफ शिकायत की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि वे समय पर कक्षा में उपस्थित नहीं होते हैं, मोबाइल पर व्यस्त रहते हैं और बच्चों से अन्य कार्य कराते हैं।
हुई जांच में पुष्टि…।
तहसीलदार हरदीबाजार की जांच में पाया गया कि अर्जुन कुमार चौबे के खिलाफ शिकायत सही है। जांच में ग्रामवासियों के बयान, बच्चों के शैक्षणिक स्तर और शाला विकास एवं प्रबंधन समिति के रजिस्टर का अवलोकन किया गया था।
कार्यवाही
उपरोक्त जांच के आधार पर, अर्जुन कुमार चौबे को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचारण नियम 1965 की नियम 3 का उल्लंघन करने के कारण दंडित किया गया है। उन्हें भविष्य में गलती की पुनरावृत्ति नहीं करने की चेतावनी के साथ एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक दी गई है।