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छत्तीसगढ़

’वर्ष के अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन आज’।

कोरबा (आई.बी.एन-24) छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली नालसा के निर्देशानुसार 16 दिसम्बर, 2023 को हाईब्रिड नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। श्री डी.एल. कटकवार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के निर्देशानुसार जिला न्यायालय स्तर एवं बाह्य व्यवहार न्यायालय कटघोरा, करतला एवं पाली हेतु कुल 39 न्यायिक अधिकारियों की खण्डपीठ तैयार की गई है। जिसमें कुल चिन्हांकित प्रकरणों की संख्या लगभग 1678 एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों की संख्या लगभग 5873 सहित कुल लगभग 7500 प्रकरण रखे गये हैं। नेशनल लोक अदालत में सभी तरह के राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। पक्षकारों और उनके अधिवक्ता को 16 दिसम्बर, 2023 की लोक अदालत में शारीरिक रूप से या विडियों कान्फेसिंग के माध्यम से उपस्थित होना होगा। इस हाईब्रिड नेशनल लोक अदालत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा।

उक्त खण्डपीठ लोक अदालत के प्रकरणों का ऑफलाईन एवं ऑनलाईन दोनों के माध्यम से सुनवाई की जाएगी। पक्षकार अपने अधिवक्ता के माध्यम से घर/कार्यालय में रहते हुए Jitsi Meet के माध्यम से जुड़ेगे। ऑन लाईन जुड़ने के लिये लिंक हमारी वेबसाईट https:// districts.ecourts.gov.in/korba से कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के दूरभाष क्रमांक 07759-228939 से संपर्क या जिला न्यायालय के टेक्निकल स्टॉफ की मदद ले सकते हैं।
16 दिसम्बर, 2023 को राजस्व न्यायालय हेतु कुल 22 खण्डपीठ का गठन किया गया है। जिसमें समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोरबा, कटघोरा, दर्री, पोड़ी-उपरोड़ा, एवं पाली, समस्त तहसीलदार कोरबा, कटघोरा, करतला, पोड़ी-उपरोड़ा, पाली एवं हरदीबाजार, अतिरिक्त तहसीलदार भैसमा, बरपाली एवं समस्त नायब तहसीलदार कोरबा, करतला, कटघोरा, बरपाली, दीपका, पसान, पोड़ी-उपरोड़ा, पाली, की खण्डपीठ के द्वारा राजस्व मामले भू-अर्जन, सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा एवं अन्य राजस्व मामलों का निराकरण नेशनल लोक अदालत में किया जाएगा।

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