संवाददाता : सुनिल दास महंत।
पाली / चैतमा (आई बी एन 24न्यूज 1 जुलाई से बदलाव हो गया है। रात 12 बजे के बाद नया कानून लागू हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए इस बदलाव के तहत भारतीय न्याय संहिता में कई धाराएं बदल गई है। नया कानून पर आज पुलिस चौकी चैतमा में कार्यक्रम आयोजित कर चौकी प्रभारी ने विस्तृत जानकारी प्रदान की।
अब इन धाराओं के तहत होगी कार्रवाई:
अब तक हत्या के आरोप में 302 के तहत कार्रवाई होती थी लेकिन अब इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 A के तहत कार्रवाई होगी , ऐसे ही धोखाधड़ी करने वालों पर धारा 420 के तहत अपराध दर्ज होता था इसमें भी अब बदलाव किया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 कर दिया गया है ,इसी तरह सामूहिक हत्या में पहले कोई धारा नहीं थी लेकिन अब मॉब लीचिंग के तहत फांसी की सजा दी सजा सकेगी।
कार्यक्रम आयोजित कर दी गई जानकारी:
इसी तरह दुष्कर्म के लिए 376 की जगह 64 बीएस लगाई जाएगी।आईपीसी 1960 की 511 धारा थी जिन्हें अब नए कानून भारतीय न्याय संहिता में घटाकर 358 कर दिया गया है।नए कानून में कई तरह के बदलाव किए गए है।आज चैतमा चौकी में कार्यक्रम आयोजित कर इसकी जानकारी दी गई। चौकी प्रभारी चंद्रपाल खांडे के नेतृत्व में हेमन्त नागदेव उपसरपंच शुकालु प्रजापति, जनपद उपाध्यक्ष नवीन सिंह ठाकुर, चैतमा सरपंच दीप्ति बाई पारसे, गोपालपुर सरपंच वैजन्ती ठाकुर,डी, के, आदिले, शिवनाथ सिंह ठाकुर, अमरनाथ कैवर्त, अब्दुल अजीत, अनवर, शेख, काशी मोहम्मद, पूर्व सरपंच समेलाल खुसरो, मंडल अध्यक्ष कृष्ण यदु, सहिगा बेगम, सुल्ताना बेगम,सहित गण्मनायजन उपस्थित हुए।