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अवैध मवेशी तस्करों के खिलाफ थाना रतनपुर में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही में 04 आरोपियों को भेजा गया जेल।

विशेष संवाददाता : गणेश दास महंत

बिलासपुर/ रतनपुर(आई.बी.एन -24)बिलासपुर रतनपुर थाना क्षेत्र की घटना 20 मार्च 2024 को मुखबीर से सूचना मिला की कुछ व्यक्ति पालतू कृषक पशु बैल, बछड़ा को पैदल बिना किसी आवश्यक चारा पानी के क्रूरता पूर्वक हांकते हुए बूचड़खाना ले जा रहे हैं की सूचना पर थाना प्रभारी रतनपुर भा.पु.से. (प्रशिक्षु) अजय कुमार द्वारा उच्च अधिकारियों को अवगत कराकर थाना रतनपुर में टीम गठित कर मुखबीर की बताए स्थान ग्राम परसदा के पास पालतू कृषक पशुओं को बिना आवश्यक चारा पानी के क्रूरता पूर्वक ले जाते हुए चार व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर गोल मोल जवाब देने पर कड़ाई व हिकमत अमली से पूछताछ करने पर बूचड़खाना ले जाना बताए, जिनके कब्जे से 16 नग पालतू बैल, बछड़ा कीमती 150000 रुपए को जप्त कर उक्त आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ कृषक पशु परीक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

1. बबलू यादव पिता विश्राम यादव उम्र 35 वर्ष निवासी परसदा थाना रतनपुर,

2. दीनदयाल यादव पिता तुगन यादव उम्र 55 वर्ष निवासी बैमा थाना सरकंडा,

3. श्रवण धुरी पिता राम धुरी 38 वर्ष निवासी बैमा थाना सरकंडा,

4. लाला धूरी पिता मौजी धुरी उम्र 45 वर्ष निवासी सेलर थाना सीपत जिला बिलासपुर छ.ग.।

उक्त कार्यवाही में प्रशि.आईपीएस अजय कुमार थाना प्रभारी थाना रतनपुर, सउनि चंद्रकांत डहरिया. आर. महेंद्र रजवाड़े, संजय खांडे, लेखपाल खुसरो का विशेष योगदान रहा।

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