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उपभोक्ता आयोग कोरबा में लगी नेशनल लोक अदालत…6 प्रकरण निराकृत…ई हियरिंग का भी मिला लाभ।


कोरबा (आई.बी.एन -24) जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग कोरबा मे आज दिनांक 13.09.2025 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। आयोग की अध्यक्षा श्रीमती रंजना दत्ता और सदस्य श्री पंकज कुमार देवड़ा द्वारा प्रकरणों की सुनवाई की गई। 12 मूल प्रकरण एवं 01 निष्पादन का निराकरण आपसी राजीनामा के लिए रखे गए थे। जिसमे बैंक, बीमा, हाउसिंग बोर्ड एवं निर्माता कंपनियों के खिलाफ प्रस्तुत प्रकरणो को रखा गया था। इस दौरान ई हियरिंग के माध्यम से भी कुछ प्रकरणों में सुनवाई की गई। जिसमें अन्य राज्यों से भी पक्षकार जुड़े और राजीनामा करने के लिए सहमति दी। इसमे से 6 मूल प्रकरणो एवं 01 निष्पादन प्रकरण को आपसी सहमति से राजीनामा कर निराकरण किया गया और 17 लाख 17 हजार 330 रूपये की राशि का अवार्ड पारित किया गया। नेशनल लोक अदालत मे तीन साल से लंबित प्रकरण का भी आपसी राजीनामा के आधार पर किया गए।लोक अदालत मे मध्यस्थ सेल के सदस्य श्रीराम श्रीवास एवं महेंद्र राजवाड़े, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष गणेश कुलदीप, वरिष्ठ अधिवक्ता मानसिंह यादव, पी एन एस यादव, आर एन राठौर, संतु प्रसाद साहू , आर सी राजवाड़े, राजकुमार अज्ञेय, एन के राजवाड़े, ब्रजेश यादव, अशोक पाल, कमलेश श्रीवास, विजय साहू, डी आर सारथी, संगीता चौहान, कृष्णा सूर्यवंशी, हरीश साहू, मंजू नागवंशी, सहित अन्य अधिवक्तागण, निजी संस्थान, बीमा एवं फाइनेंस कंपनी के अधिकारीगण, ई हियरिंग से जुड़े पक्षकारगण, आयोग के कर्मचारीगण नाजिर रामायण पटेल, डाटा एंट्री ऑपरेटर मनीराम श्रीवास, संजय शर्मा, आरती श्रीवास, नूतन राजपूत उपस्थित रहे।

 

विधि कॉलेज के छात्र -छात्राएं भी कार्यवाही देखने पहुंचे, ई हियरिंग, ई फाइलिंग की दी गई जानकारी।

जिला उपभोक्ता आयोग कोरबा में नेशनल लोक अदालत के दौरान ज्योति भूषण प्रताप सिंह विधि महाविद्यालय के छात्र छात्राएं भी लोक अदालत की कार्यवाही देखने उपस्थित हुए जिन्हें उपभोक्ता आयोग की अध्यक्षा श्रीमती रंजना दत्ता और सदस्य श्री पंकज कुमार देवड़ा, अधिवक्तागण कमलेश श्रीवास एवं संगीता चौहान के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ई फाइलिंग, ई हियरिंग से संबंधित प्रक्रिया, कार्यवाही की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इस दौरान छात्रों ने उपभोक्ता संरक्षण एवं उपभोक्ताओं को जागरूक करने के संबंध में कार्य करने का आश्वासन दिया।

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