शराब पीकर वाहन चलाने जाने वालों के विरूद्ध जिला यातायात पुलिस द्वारा की जा रही है लगातार कार्यवाही यातायात चेकिंग के दौरान 05 व्यक्ति को शराब पीकर मोटर सायकल चलाए पायें जाने पर मो. सायकल को जप्त किया जाकर यातायात नियम के तहत् की गई कार्यवाही
वाहन चालकों के विरूद्ध धारा 185 MV ACT की कार्यवाही किया जाकर माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा मोटर अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कुल 60 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए कुल 18,900/रू समन शुल्क लिया गया
विकास शर्मा की रिपोर्ट
जांजगीर-चांपा पुलिसदि दिनांक 13.10.2023
शराब पीकर वाहन चलाने जाने वालों के विरूद्ध जिला यातायात पुलिस द्वारा की जा रही है लगातार कार्यवाही यातायात चेकिंग के दौरान 05 व्यक्ति को शराब पीकर मोटर सायकल चलाए पायें जाने पर मो. सायकल को जप्त किया जाकर यातायात नियम के तहत् की गई कार्यवाही
वाहन चालकों के विरूद्ध धारा 185 MV ACT की कार्यवाही किया जाकर माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा मोटर अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कुल 60 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए कुल 18,900/रू समन शुल्क लिया गया
यातायात उलल्धन करने वालो के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत जिला यातायात पुलिस द्वारा लगातार की जा रही है कार्यवाही
जिला पुलिस यातायात द्वारा जिले में सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लगातार मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 12.10.2023 को विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही किया गया, जिसमें वाहनों में नम्बर प्लेट अस्पष्ट होना, नो पार्किंग में वाहन खड़ी करना, मोटर सायकल में तीन सवारी वाहन में सिलेक्टर ग्लास नही होना, पार्किंग लाईन का नही होना एवं शराब पीकर वाहन चालाने वालो के विरूद्ध अलग-अलग धाराओं के तहत कुल 60 वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् कार्यवाही कर 18,900/ रू का समन शुल्क लिया गया है।
यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने एवं *शराब पीकर वाहन नही चलाने के संबंध में समझाईस दी जा रही है।*