प्रभावित किसानों को मुआवजा दें नहीं तो करेंगे आंदोलन
पाली (आई.बी.एन -24) विगत माह पाली विकासखंड के ग्राम पंचायत मादन और सैला के बीच मखुरहा तालाब के पास आंधी तूफान से हाईटेंशन विद्युत टावर गिर गया है,ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी मर्या के 400 के व्ही कोरबा – मड़वा – खेदामार लाईन का लोकेशन क्र, 152,153,154, ग्राम पंचायत मादन सैला के बीच गिर जाने से संबधित ग्रामीणों के पेड़ -पौधे सहित बड़े झाड़ तार के चपेट में आ गये हैं तथा खेतों में धान बुआई नहीं हो पा रहा है,इससे किसानो में भारी आक्रोश व्याप्त है,किसानों द्वारा लगातार कंपनी को क्षतिपूर्ति का चिन्हाकंन कर मुआवजा देने की मांग किया जा रहा है।
उपरोक्त विषय में उल्लेखनीय है कि 3 नग टावर के मादन गाँव में गिरने से उक्त स्थल पर किसानों के वृझ का नुकसान हुआ है साथ ही घटना स्थल पर किसानों की जमीन एवं फसल प्रभावित हुई है,कछुआ चाल सुधार कार्य होने की वजह किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इससे को लेकर किसान आकोशित हैं, इसको लेकर एक बार फिर किसान हंगामा करते नजर आए क्योकि खेत में तार गिरने की वजह से खेत की उस पर टेक्टर नही जा पा रहा है, जिस खेत में विद्युत तार गिरे है इसके अलावा और भी खेत में धान बुआई नही हुआ है क्योकि वहाँ टेक्टर ले जाने का रास्ता नही है,विद्युत तार समस्या बनकर खड़ी है इससे किसानों में आक्रोश व्याप्त है, जिस खेत में ये तार गिरे हैं, इसके बदले में अभी तक किसानों को मुआवजे के तौर पर कुछ भी नहीं मिला है। खेतों के ऊपर से हाईटेंशन तार के गुजरने की वजह से तार खेत में गिर गया। हाइटेंशन तार लगाने और तार नही हटाने की वजह से किसान अपनी खेत में धान बुआई नही कर पा रहें हैं
ये है प्रभावित किसान –
समारु राम, लखनलाल, हरिसिंह, प्रहलादसिंह, गौकरण सिंह, विनोदकुमार, राजकुमार, सुखदेव राम, श्यामबाई, गर्जनसिंह, शिवनदंनसिंह, मगलीबाई, त्रिभुवनसिंह,उमाबाई, राजबाई, लालसिंह, रामायणसिंह, गिरधारीलाल, जगतराम, भारतसिंह, अशोकसिंह, बलरामसिंह, कमलसिंह, छतलाल, कुंदनकुमार आदि किसान हैं।
लखनलाल ग्राम मादन के निवासी किसान का कहना है मेरा खसरा नम्बर 23/4, 23/6 की जमीन पर तार गिर गया है,अब उक्त खसरा नंबर जमीन पर खेती किसानी नही कर पा रहा हूँ, संबंधित विभाग के द्वारा रिपोर्ट तैयार करने में लेटलतीफी किया जा रहा है मुझे क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए
लखनलाल ग्राम मादन के निवासी किसान का कहना है मेरा खसरा नम्बर 23/4, 23/6 की जमीन पर तार गिर गया है,अब उक्त खसरा नंबर जमीन पर खेती किसानी नही कर पा रहा हूँ, संबंधित विभाग के द्वारा रिपोर्ट तैयार करने में लेटलतीफी किया जा रहा है मुझे क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए